केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए ईडी को परमिशन दे दी है. सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय ने मनीष सिसोदिया पर भी केस चलाने को मंजूरी दी है. पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था और कहा था कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी.
ईडी ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताया था. ईडी ने उन्हें साजिशकर्ता और किंगपिन बताया था. ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट भी पेश कर चुकी है, जिसके खिलाफ केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि चार्जशीट के संज्ञान लेने पर रोक लगाई जाए.
ईडी ने 21 मार्च 2024 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और मई में उनके, आम आदमी पार्टी और अन्य के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी. ईडी के चार्जशीट में केजरीवाल के साथ-साथ मनीष सिसोदिया को भी घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है. जांच एजेंसी से अनुसार केजरीवाल और सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में बदलाव किए, जिसके लिए कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी.
अरविंद केजरीवाल को 10 लाख के दो मुचलके पर सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली थी. कोर्ट ने केजरीवाल पर कई पाबंदियां लगाई थी. दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं. बीजेपी और कांग्रेस इसी मामले को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधती रही है. ऐसे में केस के आदेश मिलने से आप और केजरीवाल दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
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