AAP से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत, गिरफ्तारी पर रोक

लखनऊ। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के प्रभारी तथा 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री प्रत्याशी संजय सिंह की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।

संजय सिंह के खिलाफ उत्तर प्रदेश में विभिन्न मामलों में दर्ज केस में उनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनको सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

कोर्ट में दायर याचिका में उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर को रद करने की मांग की गई है। इनमें उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह का भी मामला है।

इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दो फरवरी को संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया था। दो को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ हजरतगंज थाने में दर्ज मुकदमे में राहत देने से इनकार कर दिया है। यह आदेश न्यायमूॢत राकेश श्रीवास्तव की एकल सदस्यीय पीठ ने दिया था।

कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि निचली अदालत के चार्जशीट पर संज्ञान लेने में कोई भी त्रुटि नहीं की गई है। लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में संजय सिंह के खिलाफ 12 अगस्त 2020 के कुछ विवादास्पद बयानों को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी। बाद में पुलिस ने उनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

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