वाराणसी। Gyanvapi Survey Document विशेष एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने अपनी मौजूदगी में हुई तीन दिन की सर्वे की रिपोर्ट गुरुवार को कोर्ट में दाखिल कर दिया है। इस रिपोर्ट के साथ साफ्ट कापी कोर्ट को सौंपी है। चिप में सर्वे के दौरान लिए गए फोटोग्राफ और वीडियो साक्ष्य के तौर पर शामिल हैं। शुरू के दो दिन के सर्वे की रिपोर्ट पूर्व एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्र ने अपनी रिपोर्ट बुधवार को ही कोर्ट में दाखिल कर दिया था। रिपोर्ट की प्रति वादी और प्रतिवादी पक्ष को उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर उनकी आपत्ति के बाद ही अदालत कोई फैसला करेगी।
ज्ञानवापी शृंगार गौरी प्रकरण में स्थानीय अदालत में चल रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इस मामले में अब 20 मई को तीन बजे सुनवाई होगी। इसके बाद स्थानीय अदालत में इस मामले में कार्यवाही नहीं होगी। अदालत में दो प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई भी नहीं हो सकेगी। इसमें से एक वादी पक्ष ने दिया है।
इसमें तहखाने की दीवार और वहां मौजूद मलबा हटाकर कमिश्नर एडवोकेट की कार्यवाही की मांग की है। इस पर प्रतिवादी पक्ष ने अपनी बात रखने के लिए दो दिन का समय मांगा है। इस आशय का प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल किया है। वहीं दूसरा प्रार्थना पत्र जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र प्रसाद पांडेय ने वजूखाने में मौजूद मछलियों को स्थानांतरित करने समेत तीन मांग किया है।
आगे की कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही होगी
इस बाबत वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन का कहना है कि आगे की कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही होगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए समय तक आगे की प्रक्रिया नहीं होगी। विष्णु जैन सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
हमने बहुत निष्ठा से सर्वे रिपोर्ट तैयार किया
ज्ञानवापी मस्जिद पर सर्वे रिपोर्ट दाखिल होने के बाद कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष सहायक आयुक्त वकील विशाल सिंह ने कहा कि हमने सीलबंद लिफाफे में वीडियो चिप भी दाखिल की है। कोर्ट के समक्ष सब कुछ पेश किया गया है। वहीं असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने कहा कि कोर्ट ने हमें ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कमीशन करने की जिम्मेदारी दी थी और हमने 14,15 और 16 मई को सर्वे कमीशन किया। हमने बहुत निष्ठा से सर्वे रिपोर्ट तैयार किया।