नई दिल्ली। अगर आप इनकम टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए कहीं ऐसी जगह निवेश करने का प्लान बना रहे हैं जहां आपको अच्छा रिटर्न मिले और आपका पैसा भी सुरक्षित रहे, तो आप टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश कर सकते हैं। इसमें निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट ली जा सकती है।
क्या है टैक्स सेविंग FD
5 साल वाली FD को टैक्स सेविंग FD कहा जाता है। इसमें आपको 5 साल के लिए यानी लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना होता है। सभी बैंक टैक्स सेविंग FD की सुविधा देते हैं।
टैक्स सेविंग FD से जुड़ी खास बातें
क्या है सेक्शन 80C?
आयकर कानून का सेक्शन 80C दरअसल इनकम टैक्स कानून, 1961 का हिस्सा है। इसमें उन निवेश माध्यमों का उल्लेख है, जिनमें निवेश कर आयकर में छूट का दावा किया जा सकता है। कई लोग वित्त वर्ष खत्म होने से पहले टैक्स बचाने के लिए निवेश करना शुरू करते हैं।
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