5 साल के लिए FD करा कर आप भी बचा सकते हैं टैक्स, ये बैंक दे रहे शानदार ब्याज

नई दिल्ली। अगर आप इनकम टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए कहीं ऐसी जगह निवेश करने का प्लान बना रहे हैं जहां आपको अच्छा रिटर्न मिले और आपका पैसा भी सुरक्षित रहे, तो आप टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश कर सकते हैं। इसमें निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट ली जा सकती है।

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क्या है टैक्स सेविंग FD
5 साल वाली FD को टैक्स सेविंग FD कहा जाता है। इसमें आपको 5 साल के लिए यानी लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना होता है। सभी बैंक टैक्स सेविंग FD की सुविधा देते हैं।

टैक्स सेविंग FD से जुड़ी खास बातें

  • सिर्फ इंडिविडुअल्स और हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली को ही टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश पर कर छूट हासिल है।
  • ये डिपॉजिट कम से कम पांच साल के लिए किये जाने चाहिए। समय से पहले निकासी और फिक्स्ड डिपॉजिट पर लोन की सुविधा इन पर नहीं मिलती।
  • पोस्ट ऑफिस में 5 साल के लिए किया जाने वाला निवेश भी आयकर कानून 1961 के सेक्शन 80C के तहत कर छूट में शामिल है।
  • पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपाजिट को एक से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है।
  • इस तरह की FD सिंगल या जॉइंट होल्डिंग में हो सकता है। अगर ये जॉइंट होल्डिंग में है तो आयकर में छूट का फायदा सिर्फ फर्स्ट होल्डर को मिलेगा।
  • इस तरह के FD पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री नहीं है और इसे निवेशक की आमदनी में जोड़कर उस हिसाब से टीडीएस काट लिया जाता है।
  • इन डिपॉजिट पर ब्याज मासिक/तिमाही आधार पर मिलता है जिसे दोबारा निवेश किया जा सकता है।
  • मैच्योरिटी से पहले निकासी और इस FD पर लोन लेने की सुविधा नहीं होती है।
  • इस जमा पर 5 साल का लॉक-इन पीरियड रहता है।

क्या है सेक्शन 80C?

आयकर कानून का सेक्शन 80C दरअसल इनकम टैक्स कानून, 1961 का हिस्सा है। इसमें उन निवेश माध्यमों का उल्लेख है, जिनमें निवेश कर आयकर में छूट का दावा किया जा सकता है। कई लोग वित्त वर्ष खत्म होने से पहले टैक्स बचाने के लिए निवेश करना शुरू करते हैं।

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