बजट सत्र में नए बिल: अलग NPS ट्र्स्ट से लेकर खनन मंजूरी तक, संसद में 20 आर्थिक बिल

नई दिल्ली। बजट सत्र 29 जनवरी को शुरू हो चुका है। इस सत्र में सरकार आर्थिक मामलों से जुड़े कई बिल लाने वाली है। सरकार ने फाइनेंस बिल समेत 20 बिलों की सूची तैयार की है, जिन्हें बजट सत्र में पेश किया जाएगा। इन बिलों को लाने का उद्देश्य सुधार के एजेंडे को आगे ले जाना है। बजट सत्र दो हिस्से में आयोजित किया जाएगा। पहला हिस्सा 29 जनवरी से 15 फरवरी तक, जबकि दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा।

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जो बिल पेश किए जाने हैं, वे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) और पीएफआरडीए कानून में संशोधन, नए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का गठन और प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध से जुड़े हैं।

CCI के क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाएंगे

CCI संशोधन विधेयक का उद्देश्य क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर पूरे भारत में इसका कामकाज बढ़ाना है। इसके अलावा CCI के गवर्निंग स्ट्रक्चर में भी कुछ बदलाव किए जाएंगे। PFRDA संशोधन बिल के जरिए अलग NPS ट्रस्ट का गठन किया जाएगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए नई बॉडी

सरकार नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रा एंड डेवलपमेंट बिल, 2021 भी ला रही है। इसके जरिए नया डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गठित करने की योजना है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग की जाएगी। माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 2021 के जरिए खनन क्षेत्र में सुधार की योजना है। संशोधन इस तरह किए जाएंगे ताकि खनन की मंजूरी जल्दी दी जा सके। इसके अलावा खनन में निवेश आकर्षित करने की भी योजना है।

क्रिप्टोकरेंसी पर रोक का भी बिल आएगा

एक बिल क्रिप्टोकरेंसी और इसके रेगुलेशन को लेकर है। केंद्र सरकार बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी पर रोक लगाने जा रही है। इसके लिए ‘द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल-2021’ पेश किया जाएगा। लोकसभा बुलेटिन के मुताबिक, इस बिल के जरिए भारत की ऑफिशियल डिजिटल करेंसी का रास्ता तैयार किया जाएगा। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) फ्रेमवर्क तैयार करेगा। बिल को चालू बजट सत्र में ही पास किए जाने की उम्मीद है।

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