लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी कंपनी या फर्म के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
याचिका राजस्थान की एक कंपनी टेकनोमिन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने दायर किया है। वकील जीतेंद्र गुप्ता के जरिये दायर याचिका में कहा गया है कि 20 और 29 मार्च को केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन में कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान पूरा वेतन देने का निर्देश दिया गया है। उस नोटिफिकेशन में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया था कि उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई करें। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार के दोनों नोटिफिकेशन संविधान की धारा 14 और 19(1)(जी) का उल्लंघन है।
याचिकाकर्ता कंपनी हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के खनन और प्रोडक्शन के लिए कांट्रेक्टर का काम करती है। कंपनी ने राजस्थान के चार स्थानों पर इस कांट्रेक्ट को पूरा करने के लिए 1704 कर्मचारियों को नियुक्ति किया हुआ है। लेकिन कोरोना से लॉकडाउन घोषित होने की वजह से सारा काम बंद है। उनके लिए कंपनी का ऑपरेशन जारी रखना असंभव हो गया है।
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