दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दिया है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के बाद आदेश दिया कि जफरुल इस्लाम के खिलाफ 22 जून तक कोई भी निरोधात्मक कार्रवाई नहीं की जाए।
जफरुल इस्लाम की ओर से वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि जफरुल इस्लाम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए और धारा 153ए के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। ये एफआईआर तथ्यों को तोड़-मरोड़कर किया गया है। मार्च महीने तक देश में काफी लोगों ने हेट स्पीच दिया था और कुछ स्थानों पर कोरोना वायरस के संक्रमण का जिम्मेदार मानते हुए मुस्लिम समुदाय पर हमले भी हुए थे।
जफरुल इस्लाम को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने के लिए दो याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थीं। एक याचिका वकील अलख आलोक श्रीवास्तव और दूसरी याचिका मनोरंजन कुमार ने दायर किया था। इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया था कि उप-राज्यपाल ने जफरुल इस्लाम को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके बयानों के चलते उन्हें दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन के पद से हटा दिया जाए।
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