बदल जाएंगे GST रिटर्न के ये नियम, छोटे कारोबारियों को मिलेगी राहत

नई दिल्ली। जीएसटी सिस्टम को और सरल करते हुए सरकार सेल्स रिटर्न दाखिल करने के मामले में कुछ और कदम उठाने की तैयारी में है। सालाना पांच करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को अगले साल जनवरी से साल के दौरान महज चार बिक्री रिटर्न दाखिल करने होंगे। राजस्‍व विभाग के सूत्रों ने यह जानकारी दी।

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इस समय कारोबारियों को मासिक आधार पर 12 रिटर्न (GSTR-3B) दाखिल करने होते हैं। इसके अलावा 4 जीएसटीआर-1 (4 GSTR-1) भरना होता है। नया नियम लागू होने के बाद टैक्सपेयर्स को केवल 8 रिटर्न भरने होंगे। इनमें 4 जीएसटीआर-3बी और 4 जीएसटीआर-1 (GSTR-1) रिटर्न भरना होगा।

सूत्रों ने बताया कि टैक्स की मासिक भुगतान योजना के साथ तिमाही रिटर्न दाखिल (QRMP) करने की योजना का असर करीब 94 लाख टैक्सपेयर्स पर पड़ेगा। यह जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स का लगभग 92% है यानी इस योजना जीएसटी में पंजीकृत कारोबारियों की बड़ी संख्या को फायदा होगा। इस प्रकार अगले साल जनवरी से छोटे कारोबारियों को साल में चार जीएसटीआर-3बी और चार जीएसटीआर-1 रिटर्न दाखिल करने होंगे।

सूत्रों ने बताया कि इस योजना को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) उपलब्ध कराने में भी लागू किया जाएगा। यह केवल रिपोर्ट किए जाने वाले बिलों को लेकर होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत इनवॉयस दाखिल करने की सुविधा (आईआईएफ) का विकल्प भी दिया जाएगा। आईआईएफ सुविधा के तहत इस योजना का लाभ उठाने वाले छोटे कारोबारी तिमाही के पहले और दूसरे महीने में अपने बिल अपलोड कर पाएंगे।

जीएसटी परिषद ने 5 अक्ट्रबर को हुई अपनी बैठक में इस बारे में फैसला किया था। उसने कहा था कि पांच करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले कारोबारियों को कर का मासिक भुगतान करने के साथ तिमाही आधार पर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है। यह व्यवस्था एक जनवरी 2021 से लागू होगी।

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