नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्स) विवाद समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास’ के तहत डिटेल देने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च और भुगतान के लिए बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया है। यह चौथी बार हुआ है जब भुगतान की समय सीमा आगे बढ़ाई गई हो। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च थी।
योजना को मिल रहा अच्छा रिस्पॉन्स
विवाद से विश्वास योजना के तहत फरवरी के पहले सप्ताह तक 97,000 करोड़ रुपए के विवादित टैक्स मामलों को निपटाने की पेशकश की गई थी। लंबित कुल मामलों में से 24.5% विवादित मामलों को निपटान के लिए इस योजना के तहत लाया गया है। 1,25,144 मामलों को विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत लाया गया है। यह कुल 5,10,491 विवादित मामलों का 24.5% है। ये मामले अलग- अलग कानूनी प्लेटफॉर्म पर लंबित थे।
विवाद से विश्वास योजना को प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना, 2016 (DTDRS) के मुकाबले 15 गुना ज्यादा रिस्पॉन्स मिला है। वहीं जितनी राशि के मामलों का निपटान किया गया है, वह DTDRS से 153 गुना ज्यादा है।
क्या है विवाद से विश्वास योजना?
विवाद से विश्वास योजना के तहत विवाद का समाधान करने के इच्छुक करदाताओं को 30 अप्रैल तक टैक्स की पूरी राशि जमा कराने पर ब्याज और जुर्माने से छूट मिल जाएगी। इस योजना के तहत 9.32 लाख करोड़ रुपए के 4.83 लाख प्रत्यक्ष कर मामलों के निपटान का लक्ष्य है। ये मामले विभिन्न अपीलीय मंचों जैसे आयुक्त (अपील), आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी), उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों में लंबित हैं।
कौन ले सकता है स्कीम का फायदा?
31 जनवरी 2020 तक जो मामले कमिश्नर (अपील), इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लंबित थे, उन टैक्स के मामलों पर यह स्कीम लागू होगी। बता दें जो भी लंबित केस हैं वह टैक्स, विवाद, पेनाल्टी और ब्याज से जुड़े हुए हो सकते हैं।