बलिया में विवाहिता और उसके दो बच्चों की हत्या पर 6 को उम्र कैद

बलिया।  उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय नितिन ठाकुर की अदालत ने विवाहिता व उसके दो मासूम बच्चों की हत्या के जुर्म में छः को आजीवन कारावास व आठ-आठ हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

Advertisement

अभियोजन के अनुसार रमिता(28) व उसके दो मासूम बच्चों संदीप(01) व संध्या(05) की 22 जून 2018 की रात में अभियुक्तों ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। मृतका के भाई की तहरीर पर मनियर थाने में छः अभियुक्तों सुनील चौहान, विनोद, अच्छे लाल, शांति, पुष्पा व मुनरी के विरुद्ध भादवि की धारा498ए,304ब,302 व 3/4 डीपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद लगभग ढाई साल से अधिक समय तक चली सुनवाई के बाद आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तों को 6 माह और सजा भुगतनी होगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here