नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कानून और मुकदमों से जुड़ी जानकारी को आम आदमी के लिए सरल भाषा में उपलब्ध करवाने की मांग पर नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस एस ए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया।
सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ता ने कहा, ”मे आई प्लीज द कोर्ट।” इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जहां तक अंग्रेजी भाषा की बात है हम किसी को अनुमति नहीं देते कि हमें कोई प्लीज कहे।
याचिका डॉ सुभाष विजयरन ने दायर की है। याचिका में सरकारी नियम, अधिसूचना सरल भाषा में उपलब्ध करवाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि एलएलबी की पढ़ाई में सरल तरीके से लिखने की जानकारी दी जाए। याचिका में कहा गया है कि केसों की सुनवाई के दौरान वकीलों की जिरह की समय सीमा तय करने का दिशा-निर्देश जारी किया जाए।
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