बांग्लादेश : दुष्कर्म के आरोपित और पीड़ित लड़की की शादी को कोर्ट की मंजूरी

ढाका। बांग्लादेश में उच्च न्यायालय ने राजशाही जेल के सुपरिटेंडेंट को दुष्कर्म पीड़ित लड़की और आरोपित की शादी कराने के आदेश दिए हैं। दोनों पक्षों की सहमति पर न्यायाधीश एम इनायेतूर रहीम और न्यायाधीश मोहम्मद मोस्ताफिजुर रहमान ने गुरुवार को यह आदेश दिया।

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दरअसल पीड़ित लड़की और आरोपित रिश्ते में भाई बहन हैं। दोनों राजशाही के गोदागिरी से हैं। आरोपित ने पीड़ित लड़की से 2011 में शादी करने का वादा किया था जब वह 14 साल की थी। शादी करने का यह वादा तब किया गया था जब पीड़ित लड़की गर्भवती हो गई थी। परिवार की मध्यस्थता के माध्यम से पहले मसले का समाधान निकालने की कोशिश की गई लेकिन असफल रहने के बाद 25 अक्टूबर को पीड़ित लड़की ने मामला दर्ज कराया।

इसके बाद राजशाही में एक महिला और बच्चों के दमन निवारण न्यायाधिकरण ने 29 जनवरी 2012 को आरोपित के खिलाफ आरोप किए गए और उसी साल 12 जून को जेल की सजा सुनाई गई। ट्रिब्यूनल ने उस पर 50000 टका का जुर्माना भी लगाया था। हाल ही में आरोपित ने जमानत की अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट में आरोपित की जमानत अर्जी पर सुनवाई हो रही थी। इस दौरान पीड़ित लड़की भी कोर्ट में मौजूद थी।

आरोपित के वकील शाहिद चौधरी ने गुरुवार को कोर्ट से कहा कि जमानत जरूरी है क्योंकि आरोपित ने शादी करने के लिए सहमति जताई है। इस पर दोनों की रजामंदी पर न्यायाधीश एम इनायेतूर रहीम और न्यायाधीश मोहम्मद मोस्ताफिजुर रहमान ने राजशाही जेल के सुपरिटेंडेंट को दुष्कर्म पीड़ित लड़की और आरोपित की शादी कराने के आदेश दिए हैं।

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