…तो क्या जमानत के लिए सुल्तानपुर की अदालत में आएंगे अमित शाह?

सुल्तानपुर: लोकसभा में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा टिप्पणी करना उन्हें महंगा पड़ सकता है। बीते 7 जनवरी को सुल्तानपुर के MP/MLA कोर्ट में दायर परिवाद में बुधवार को वादी का बयान दर्ज हुआ। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने गवाही के लिए 23 जनवरी की तिथि नियत की है। परिवादी के अधिवक्ता जयप्रकाश का कहना है कि मामले में अमित शाह को जमानत के लिए आना ही पड़ेगा।

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पहले जानिए आज क्या कुछ कोर्ट में हुआ…
दोपहर 2 बजे विशेष कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। याचिकाकर्ता धम्मौर थाना अंतर्गत बनकेपुर सरैया निवासी रामखेलावन अपने अधिवक्ता जयप्रकाश के साथ कोर्ट रूम में पहुंचे। जहां स्पेशल जज शुभम वर्मा ने पूछा रामखेलावन बताइए क्या मामला है? इस पर याची ने कहा साहब, 17 दिसंबर 2024 को सदन में भारत के संविधान निर्माता डॉ. भीम राम अम्बेडकर के खिलाफ गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था, ‘अंबेडकर-अंबेडकर (6बार यह शब्द दोहराया) एक फैशन हो गया है। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो सात जन्मों तक स्वर्ग हो जाता।’

जिनकी बदौलत अमित शाह आज गृहमंत्री हैं उन्हीं के खिलाफ ऐसी टिप्पणी किया। जिनको करोड़ों गरीब मजदूर अपना भगवान मानते हैं, उससे करोड़ों लोगों की भावानाएं आहत हुई हैं। इससे मेरी भी भावना आहत हुई है। इसी को लेकर मैंने अमित शाह के खिलाफ परिवाद दायर किया है।

कोर्ट ने 23 जनवरी की तारीख की नियत
उधर कोर्ट ने परिवादी से यह भी पूछा क्या कही इसकी शिकायत दर्ज कराया था? जिस पर याची ने जवाब देते हुए कहा कि 24 दिसंबर 2024 को पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर डाक से भी कार्रवाई के लिए तहरीर भेजा था। लेकिन पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने याची का बयान दर्ज करते हुए दो गवाह लाने को कहा।

गवाही के लिए 23 जनवरी की तिथि नियत की गई है। इस बाबत परिवादी के अधिवक्ता जयप्रकाश ने बताया कि हमने कोर्ट में पेपर कटिंग, पेन ड्राइव में अमित शाह के बयान का वीडियो, वादी का कास्ट सार्टिफिकेट दाखिल किया है। पहली गवाही 23 जनवरी को होना है, दो गवाही इसमें अनिवार्य है।

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