विमानन कंपनियां दो यात्रियों के बीच की सीट खाली रखें: डीजीसीए

नई दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सोमवार को विमानन कंपनियों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। डीजीसीए ने उच्चतम न्यायालय  के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि विमानन कंपनियां सीटों के आवंटन में इस बात का ध्यान रखें कि दो यात्रियों के बीच की सीट खाली रहे।

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डीजीसीए ने विमानन कंपनियों से कहा है कि सीटों का आवंटन करते समय जहां तक संभव हो वे विमानों में दो यात्रियों के बीच की सीट को खाली रखें। यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी के मद्देनजर अगर विमानों में यात्रियों को बीच की सीट आंवटित की जाती है तो उसे मास्क और फेस शील्ड के अलावा शरीर को कवर करने वाला गाउन भी मुहैया कराया जाए।

जिससे कोरोना के खतरे को कम किया जा सके। डीजीसीए ने कहा है कि बीच की सीट वाले यात्रियों को फेस मास्‍क समेत जो भी इक्‍व‍िपिमेंट दिए जाएं उनकी गुणवत्‍ता का मानक कपड़ा मंत्रालय के अनुरूप होना चाहिए। हालांकि एक परिवार के सदस्यों को एक साथ बैठने की अनुमति भी दी जा सकती है।

उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे। उच्चतम न्यायालय ने 25 मई को कहा था कि डीजीसीए यात्रियों की सुरक्षा के हित में अपने नियमों को बदलने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने अपने पूर्व के आदेश में बदलाव करने से इनकार कर‍ दिया था।  कोरोना वायरस के की वजह से देशभर में लगाए गए लॉकडाउन के दो माह के बाद घरेलू यात्री उड़ानें 25 मई से भारत में फिर से शुरू हुईं हैं।

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