शाहजहांपुर रेप मामला: पीड़ित के बयान की प्रति चिन्मयानंद को मुहैया कराने से इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शाहजहांपुर रेप मामले में पीड़ित लड़की के मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान की प्रति चिन्मयानंद को मुहैया कराने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें चिन्मयानंद को पीड़ित लड़की के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान की प्रति देने का आदेश दिया गया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 7 नवम्बर, 2019 को आदेश दिया था कि पीड़ित लड़की के बयान की प्रति चिन्मयानंद को उपलब्ध कराई जाए। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ पीड़ित लड़की ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितम्बर, 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि वो छात्रा की शिकायत की जांच करने के लिए एसआईटी का गठन करे। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया था। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को एसआईटी की जांच की मानिटरिंग करने का आदेश दिया था ।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को निर्देश दिया था कि वो इस मामले की जांच की मानिटरिंग के लिए एक बेंच का गठन करें। कोर्ट ने कहा था कि छात्रा जिस कॉलेज में पढ़ती है वहां के लोगों से आरोपों की जांच की सच्चाई का पता लगाया जाए। कोर्ट ने कहा था कि उसके आदेशों का मतलब आरोपों की सच्चाई पर कोई राय बनाना नहीं है।
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