नई दिल्ली। भाजपा ने बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) में नेता विपक्ष के पद पर दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पार्टी पार्षद प्रभाकर तुकाराम शिंदे की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने महाराष्ट्र सरकार, बीएमसी और मेयर को नोटिस जारी किया है।
शिंदे का कहना है कि कांग्रेस राज्य सरकार में शिवसेना की सहयोगी है। इसलिए बीएमसी में भी कांग्रेस के पास नेता विपक्ष का पद नहीं रह सकता है। शिंदे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने शिंदे की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि बीजेपी ने खुद ही नेता विपक्ष का पद ठुकरा दिया था।
शिंदे की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि पहले शिवसेना के साथ समझौता हुआ था लेकिन अब यह असफल हो गया है। बीजेपी बीएमसी के विपक्षी दलों में सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उसे विपक्ष का पद मिलना चाहिए।