लखनऊ। योगी सरकार ने कोविड संक्रमण के मद्देनजर बकरीद पर्व के दौरान किसी भी आयोजन में 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी है। साथ ही कहा है कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि राज्य में कहीं गोवंश व ऊंट आदि प्रतिबंधित पशु की कर्बानी न हो।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को टीम-9 की बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुर्बानी का कार्य सार्वजनिक स्थान पर न किया जाए। इसके लिए चिन्हित स्थलों व निजी परिसरों का ही उपयोग हो। स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाए। कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन सुनिश्चित कराया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के संबंध में विशेषज्ञों के भविष्य के आकलनों के मद्देनजर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण का कार्य युद्धस्तर पर कराया जाए। उन्होंने मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में अग्नि शमन व्यवस्था की समीक्षा किए जाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री को बताया गया कि मेडिकल कॉलेजों में अब तक 6,400 से अधिक पीकू व आइसोलेशन बेड और स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में लगभग 2,800 पीकू व आइसोलेशन बेड स्थापित किए जा चुके हैं।
खराब सेवाएं देने वाले निजी चिकित्सा संस्थानों पर कठोर कार्रवाई की जाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निजी संस्थानों द्वारा ट्रॉमा सेण्टर और सुपर स्पेशियलिटी सुविधाओं के नाम पर अधोमानक सेवाएं दिए जाने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है। उन्होंने जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के बारे में संवेदनहीनता बरतने और अधोमानक सेवाएं देने वाले ऐसे निजी चिकित्सा संस्थानों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
खाद्यान्न की जमाखोरी कराने वालों की आवश्यक कार्यवाही की जाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यक खाद्य सामग्री का मूल्य नियंत्रित करने के संबंध में प्रभावी कार्यवाही की जाए। खाद्य सामग्री की जमाखोरी, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी तथा मिलावट रोकने के लिए कड़ी कार्यवाही की जाए। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे पर औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना के संबंध में प्रगति की जानकारी प्राप्त करते हुए कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।