नई दिल्ली: सिगरेट, गुटखा, पान मसाला आदि का इस्तेमाल करने वालों को अब ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। सरकार ने इन चीजों पर जीएसटी को बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया है। अभी तक तंबाकू प्रोडक्ट पर 28 फीसदी जीएसटी लगा करता था। सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान मसाले और अन्य तंबाकू उत्पाद सिन गुड्स की कैटेगरी में ही आते हैं। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। वहीं लग्जरी कार, शुगर ड्रिंक्स, फास्ट फूड पर भी 40 फीसदी जीएसटी लगेगा।
कितना पड़ेगा असर?
नई जीएसटी दर के बाद तंबाकू प्रोडक्ट काफी महंगे हो जाएंगे। अगर अभी सिगरेट का कोई पैकेट 256 रुपये में मिलता है तो नई दर के बाद वह 280 रुपये में मिलेगा। इस तरह सिगरेट का इस्तेमाल करने वाले को 24 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे।
इन चीजों पर भी 40 फीसदी टैक्स
तंबाकू प्रोडक्ट के अलावा दूसरी चीजों पर भी 40 फीसदी जीएसटी लगाया गया है। इनमें सुपर लग्जगी गुड्स, जर्दा, एडड शुगर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, पर्सनल यूज वाले एयरक्रॉफ्ट, लग्जरी कार, फास्ट फूड आदि शामिल हैं। सरकार पहले भी हेल्थ के प्रति लोगों को सजग करती रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले भी कुकिंग ऑयल का कम इस्तेमाल करने के लिए कहा था।
दो स्लैब हुए खत्म
बुधवार को जीएसटी काउंसिल ने एक और बड़ा फैसला लिया। काउंसिल ने 12% और 28% के स्लैब को खत्म करने का फैसला किया है। अब ज्यादातर चीजों को 5% और 18% के स्लैब में रखा जाएगा। इस बदलाव का मकसद टैक्स सिस्टम को आसान बनाना है। इससे नियमों का पालन करना आसान होगा, मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए चीजें सस्ती होंगी।











