मुंबई में फंसे प्रवासी मजदूरों को यूपी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख रुपये जमा कराये

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में फंसे उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के मजदूरों को वापस भेजने के लिए 25 लाख रुपये देना चाह रहे वकील को कोर्ट की रजिस्ट्री में इसे जमा करने की इजाज़त दी। इस मामले पर अगली सुनवाई 12 जून को होगी। याचिकाकर्ता और मुंबई के वकील सगीर अहमद ने इसके लिए पीएम केयर्स फंड या मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराने से इनकार कर दिया था।

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पिछली 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, महाराष्ट्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया था। याचिका मुंबई के वकील सगीर अहमद खान ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील एजाज मकबूल ने कहा कि वह यूपी के बस्ती और संत कबीर नगर से मुंबई रोज़गार के लिए आए मज़दूरों की घर वापसी यात्रा के ख़र्च में 25 लाख रुपये का योगदान करेंगे। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता खुद एक प्रवासी है जो यूपी के संत कबीर नगर से मुंबई गया है। उसे उन प्रवासियों के दर्द का पता है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं।

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने पहले स्थानीय पुलिस से संपर्क किया था। उसने बताया कि इस पर रेलवे और यूपी सरकार ही फैसला करेगी। उसके बाद याचिकाकर्ता ने यूपी के नोडल अफसर से संपर्क किया। याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र सरकार से भी संपर्क कर प्रवासी मजदूरों को जाने के लिए पास जारी करने की मांग की। याचिकाकर्ता को जब कहीं से कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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