भारत के भगोड़े विजय माल्या का प्रत्यर्पण अटका, ब्रिटिश हाई कमीशन ने कहा अभी कानूनी पहलू बाकी

लंदन। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत लाने में अब देरी हो सकती है। भारत में ब्रिटिश हाई कमीशन के प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि पिछले महीने प्रत्यर्पण के खिलाफ माल्या की गई अपील खारिज हो गई थी। उसके बाद, उसने ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने से इनकार कर दिया था। हालांकि, एक और कानूनी मुद्दा है, जिसे उसके प्रत्यर्पण करने से पहले समाधान करने की जरूरत है।

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इससे पहले बुधवार रात को कहा गया था कि माल्या को किसी भी वक्त भारत लाया जा सकता है। ब्रिटेन में उसके प्रत्यर्पण की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। ब्रिटिश हाईकमीशन ने कहा कि इन कानूनी मसलों के बारे में हम आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह गोपनीय हैं। लेकिन, हम जल्द से जल्द इन मसलों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं।

लंदन हाईकोर्ट खारिज कर चुका है माल्या की अपील
14 मई को लंदन हाईकोर्ट ने विजय माल्या की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की इजाजत देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। इस अपील के खारिज होने के बाद अब उसको 28 दिनों में भारत लाया जाना है। 20 दिन बीत चुके हैं और उसके प्रत्यर्पण की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। माल्या के पास अब कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है।

ब्रिटिश कोर्ट को ऑर्थर रोड जेल की डिटेल दे चुकी हैं एजेंसियां
अगस्त 2018 में ब्रिटेन की कोर्ट ने माल्या के मामले की सुनवाई के दौरान जांच एजेंसियों को उस जेल की जानकारी पेश करने को कहा था, जहां भारत में माल्या को रखा जाना था। तब जांच एजेंसियों ने मुंबई की ऑर्थर रोड जेल का वीडियो भी लंदन की कोर्ट में दिखाया था। जांच एजेंसियों ने कहा था कि दो मंजिला इस जेल में माल्या को हाई सिक्युरिटी बैरक में रखा जाएगा।

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