69000 शिक्षक भर्ती : अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका, यूपी सरकार को राहत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को 69 हजार शिक्षक भर्ती परीक्षा में गलत प्रश्नों के विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ के फैसले को चुनौती देने वाली अभ्‍यर्थियों की याचिका को सुनने से ही इनकार कर दिया है।

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कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पूरे देश की सभी परीक्षाओं में उत्तरमाला को चैलेंज करने का कल्चर बन गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता चाहें तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। दरअसल, याचियों ने हाई कोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी, जिसमें बड़ी पीठ ने एकल पीठ के फैसले पर रोक लगा दी थी।

बता दें कि 12 जून को हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के जस्टिस पीके जायसवाल और जस्टिस डीके सिंह की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें गलत प्रश्नों को यूजीसी पैनेल के समक्ष भेजने की बात कही गई थी। हाई कोर्ट की डबल बेंच की इस रोक के बाद यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली थी।

योगी सरकार ने शिक्षक भर्ती की काउंसिलिंग भी शुरू करा दी थी। हालांकि, हाई कोर्ट की डबल बेंच के फैसले के खिलाफ अभ्‍यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे गए थे। याचिका में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने या उसे रद करने की मांग की गई थी।

शिक्षक भर्ती मामले में 12 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एकल पीठ के तीन जून को पारित उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें पूरी भर्ती पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने नौ जून को 69000 पदों में से 37339 पदों को शिक्षा मित्रों के लिए सुरक्षित रखते हुए उक्त पदों को भरने पर रोक का आदेश जारी कर दिया। 12 जून को सुनवाई के दौरान लखनऊ खंडपीठ ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि 37339 पदों को छोड़ शेष बचे पदों पर सरकार भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है।

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