सीबीएसई की 12वीं की बची हुई परीक्षाओं के नये शेड्यूल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की 12वीं की बची हुई परीक्षा 1 से 15 जुलाई के बीच आयोजित करने के खिलाफ कुछ अभिभावकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीएसई को नोटिस जारी किया है। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई के बाद सीबीएसई को 23 जून तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से कहा कि वह अभिभावकों द्वारा की गई मांग पर विचार कर अपना जवाब कोर्ट के समक्ष दायर करे।
यह याचिका चार अभिभावकों ने अमित बाथला, चारु सिंह, पूनम सिंगला और सुनीता ने दायर की है। इन अभिभावकों के बच्चे 12वीं कक्षा के छात्र हैं। याचिका में सीबीएसई की बची हुई परीक्षाओं के नये शेड्यूल को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट पूर्व की परीक्षा और उसके औसत आधार पर जारी किया जाए। याचिका में कहा गया है कि कोरोना वायरस का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है और ऐसे में छात्रों को परीक्षा देने के लिए बड़ी संख्या में परीक्षा केंद्रो पर बुलाना काफी जोखिम भरा है।
याचिका में कहा गया है कि दिल्ली युनिवर्सिटी ने अपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की परीक्षा को रद्द कर दिया है। यहां तक कि आईआईटी ने भी अपनी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं यहां तक की फाइनल ईयर की परीक्षाएं भी। कुछ राज्यों ने यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी रद्द कर दी हैं।
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